हिमाचल प्रदेश: BPL सूची के तीसरे चरण के लिए 26 जनवरी तक करें आवेदन; अनाथ, बुजुर्ग और महिला मुखिया परिवारों को?
शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे (BPL) रहने वाले परिवारों के चयन के लिए तीसरे चरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पात्र परिवार 26 जनवरी 2026 तक संबंधित ग्राम पंचायतों में अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। इस चरण में सरकार ने सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए पात्रता मानदंडों में विशेष ढील देते हुए बड़ी राहत प्रदान की है।
विशेष श्रेणियों को प्राथमिकता
सरकार द्वारा जारी नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, निम्नलिखित श्रेणियों को BPL सूची में शामिल करने के लिए विशेष प्राथमिकता दी जाएगी:
- अनाथ बच्चे: ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता नहीं हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर कवर किया जाएगा।
- बुजुर्ग परिवार: ऐसे परिवार जिनमें मुख्य आय अर्जित करने वाला कोई नहीं है और केवल वृद्ध सदस्य हैं।
- महिला मुखिया वाले परिवार: जिन परिवारों की कमान महिलाओं के हाथ में है या जहाँ विधवा महिलाएं घर चला रही हैं, उन्हें विशेष राहत दी जाएगी।
- दिव्यांग व्यक्ति: 40% से अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के परिवारों को भी इस सूची में स्थान मिलेगा।
आवेदन की प्रक्रिया ?
इच्छुक ग्रामीण क्षेत्र के निवासी अपनी ग्राम पंचायत के सचिव या प्रधान के पास निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ आय प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल और श्रेणी से संबंधित दस्तावेज (जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र या दिव्यांगता प्रमाण पत्र) संलग्न करना अनिवार्य है।
चयन और सत्यापन?
26 जनवरी 2026 तक प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी के बाद, ग्राम सभाओं के माध्यम से पात्र परिवारों का चयन किया जाएगा। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति गलत जानकारी देकर सूची में नाम शामिल करवाता है, तो उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
हिमाचल प्रदेश सरकार का लक्ष्य इस तीसरे चरण के माध्यम से उन वास्तविक जरूरतमंदों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाना है, जो पिछले चरणों में किन्हीं कारणों से छूट गए थे। अधिक जानकारी के लिए आप अपने स्थानीय पंचायती राज विभाग के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
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